दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसको आप सभी शिक्षकों को जानना बहुत जरूरी है जो कि पहले से देश से किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और CET पास नहीं किए हैं तो यह खबर आपके लिए है दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए या फैसला दिया कि देश के किसी भी विद्यालय में एक से लेकर 8 तक बिना पात्रता परीक्षा पास किया या बिना b.ed के कोई भी टीचर विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है उसको पहले b.ed या उसके समकक्ष डिग्री लेनी पड़ेगी उसके बाद CET पास करना होगा तभी वह विद्यालय में पढ़ने के पात्र रहेंगे। आइये इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं।

दोस्तों आपको जानकारी होगी की बिना कोई पात्रता परीक्षा पास किया और देश भर के सरकारी और निजी विद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं अब उन्हें केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी CET पास करना जरूरी होगा तभी भी अपने सेवा में बने रहेंगे।
हाई कोर्ट के आदेश अनुसार नई नियुक्तियां जो सरकारी विद्यालय में निकाली जा रही है उसे पर भी यह नियम लागू होगा।
इस आदेश से देश के लगभग 5 लाख शिक्षकों पर असर पड़ेगा अब उन्हें कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी तभी वह सेवा में बने रहेंगे।
जिन शिक्षकों ने b.ed नहीं किया है उन्हें अब b.ed या समकक्ष कोई डिग्री लेनी पड़ेगी तथा केंद्रीय पात्रता परीक्षा पास करना होगा तभी भी सेवा में बने रहेंगे।
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